Gwalior Court: पति का पत्नी के साथ अननेचुरल संबंध बनाना अपराध नहीं, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Unnatural Sex With Wife : ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले मे बड़ा फैसला सुनाया है. जिले की विशेष अदालत ने कहा कि पति द्वारा पत्नी के साथ अननेचुरल यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है. कोर्ट ने यह फैसला पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए अप्राकृतिक कृत्य के गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया है.
कोर्ट ने दिया क्लीन चिट
Unnatural Sex With Wife : दरअसल, एमपी के ग्वालियर में एक पत्नी ने अपने पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था. इसको पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसकी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मामले में MP हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दिया कि पति का पत्नी के साथ अननेचुरल यौन सम्बन्ध बनाना अपराध नहीं है.
जानिए पूरा मामला
Unnatural Sex With Wife : आरोपी पति के अधिवक्ता अजय द्विवेदी के मुताबिक, यह पूरा मामला साल 2020 का है. जब पवन नाम के युवक की शादी 30 नवंबर 2020 को हुई. लेकिन पत्नी ने बीती 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि उसका पति पवन शराब पीकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है. साथ ही वह दहेज की मांग भी करता है. दहेज देने से इनकार करने पर पति उसके साथ मारपीट करता है.
Unnatural Sex With Wife : दहेज प्रताड़ना का भी आरोप
ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी पति को क्लीनचिट देते हुए धारा 377 के आरोप से मुक्त किया. इस दौरान सत्र न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मामले में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा की “पुरुष का पत्नी के साथ यौन क्रिया बलात्कार नहीं है. यदि धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध पति द्वारा पत्नी के साथ किया जाता है, तो इसे भी अपराध नहीं माना जा सकता”. हालांकि आरोपी पति पर दहेज प्रताड़ना अधिनियम घरेलू हिंसा मारपीट सहित अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया गया था. ऐसे में धारा 377 के आरोप से पति को क्लीन चिट मिलने के बाद अन्य धाराओं में ट्रायल जारी रहेगी.