Mahadev App Case: लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें, महादेव एप मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज

Mahadev App Case

रायपुर। Mahadev App Case: लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलके खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्लू (EOW) और एसीबी (ACB) विंग ने महादेव बेटिंग एप के मालिकों से 508 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्‍ट के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस ने बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और इस एफआइआर के बाद बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है।

Mahadev App Case:  सूत्रों के अनुसार भूपेश बघेल पर महादेव बेटिंग एप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से 508 करोड़ रुपये प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है। ईओडब्लू और एसीबी ने एफआइआर ईडी द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट के आधार पर किया गया है।

असीम दास के बयान के आधार पर ईडी ने भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज किया FIR

Mahadev App Case:  ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि भूपेश बघेल और उनके सरकार के कई मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को महादेव बेटिंग एप ने करोड़ों रुपये प्रोटेक्शन मनी दिया है। ईडी ने चंद्राकर और उप्पल के करीबी असीम दास को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद तीन नवंबर को रायपुर की एक होटल की पार्किंग से गिरफ्तार किया था। जिस दौरान असीम दास की गाड़ी और घर से पौने तीन करोड़ रुपये बरामद किए थे।

असीम दास ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये देने का किया था राजफाश

असीम ने बयान में कहा कि वो ये पैसे किसी भूपेश बघेल को देने आया था। इसी दौरान दास ने यह राजफाश किया था कि वो अबतक 508 करोड़ रुपये भूपेश बघेल को पहुंचा चुका है। इसी आधार पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

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बघेल समेत 16 अन्य लोग शामिल

बता दें कि इस एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों का नाम शामिल है। चुनाव तारीखों के ऐलान के दूसरे दिन यह मामला उठने से कांग्रेस में खलबली मच गई है।

bhupesh_fir1.jpgउल्लेखनीय है कि इसी साल 8 और 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राज्य पुलिस को दो रिपोर्ट भेजे जाने के बाद बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल, ईडी के रिपोर्ट में कहा गया है कि धन संरक्षण के बदले महादेव ऐप की अवैध गतिविधियों को अनुमति देने के लिए राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा करता है।

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