ऑटो और टैक्सी चलने की अनुमति मिली, ई-पास लेना होगा जरूरी, यहां पढ़ें आदेश

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जिला जनसंपर्क कार्यालय
जिला रायपुर
समाचार

टैक्सी और ऑटो का परिचालन आज से शर्तो के अधीन

रायपुर 27 मई 2020 / “कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओ और साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया था।
आम जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी और ऑटो के 28 मई से परिचालन शर्तो के अधीन अनुमति दी गई है।
जिले के भीतर टैक्सी या ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा अंतर-जिला टैक्सी या ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। CG COVID-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते है। वेबलिंक http:/epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी या ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी। टैक्सी या ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग, तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कडाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमांक/05/विष्णु

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